जम्मू-कश्मीर में माफी योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में बिलों का भुगतान करना होगा। सौ फीसदी भुगतान न होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। योजना का लाभ नहीं उपभोक्ता को नहीं मिलेगा। किश्तों का भुगतान न होने पर कार्रवाई बिजली एक्ट 2003 के तहत की जाएगी। कुल निर्धारित किस्तों में ही बिलों को अदा करना होगा। मार्च 2022 के बाद आने वाले बिल रूटीन में भरे जाएंगे। बिल न भरने पर जुर्माना भी किया जाएगा।
बिजली कारपोरेशन (वितरण) के एमडी शिव आनंत त्याल ने कहा कि भुगतान बैंक काउंटर, खिदमत केंद्र और भारत बिल पे ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। बिलों में एरियर, ब्याज माफी सहित कितना बकाया जमा करना है, के बारे में जानकारी अंकित रहेगी। योजना 12 सितंबर से लागू हो गई है। पहले उपभोक्ता ज्यादा बिल अदा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ब्याज बढ़ता जा रहा था। अब ब्याज माफ कर दिया गया है। कुल 550 करोड़ रुपये ब्याज जम्मू संभाग में माफ हुआ है। इससे साढ़े सात लाख से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
बिजली कारपोरेशन माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अक्तूबर से बिल जारी करेगा। इसके लिए विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल बनाने पर काम शुरू हो गया है। प्रशासनिक परिषद ने उपभोक्ताओं को अंतिम मौका दिया है। 31 मार्च 2022 तक बिलों में ब्याज माफ रहेगा।
अधिक जानकारी के लिए करें संपर्क
माफी योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए कस्टमर केयर नंबर 191-2490878, 1912, 18001807183, 191-2479122 पर संपर्क कर सकते हैं। कैसे बिल भरें और क्या करें यह सब जानकारी इन नंबरों से मिलेगी।
अधिकारियों के साथ डीडीसी, बीडीसी और पार्षद भी करेंगे लोगों जागरूक
लोगों को माफी योजना का लाभ लेने के लिए बिजली अधिकारियों, डीडीसी और बीडीसी सदस्यों के साथ पार्षदों की टीमें बनाई जाएंगी। इससे लोग अधिक से अधिक योजना का लाभ उठा सकेंगे। कोविड-19 के कारण घरेलू उपभोक्ता योजना अवधि का लाभ नहीं उठा पाए थे। इस कारण बिल अदा नहीं हुए। प्रशासनिक परिषद ने अब दोबारा योजना शुरू की है।