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Jammu News: विभागों को कार्यकारी आदेश जारी करने की अनुमति

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जम्मू। सरकारी विभागों को मौजूदा भर्ती नियमों में कमियों को भरने या जहां कोई औपचारिक भर्ती नियम नहीं हैं, वहां निर्दिष्ट महत्वपूर्ण पदों के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने की अनुमति दी गई है। इसमें एक अवधि के लिए एक बार की छूट के रूप में पहले से जारी ऐसे कार्यकारी आदेशों पर कार्रवाई करने की भी अनुमति है। केवल छह महीने की अवधि, जिसमें संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी एक आदेश में विभाग ऐसे महत्वपूर्ण पदों की शिनाख्त करेंगे, जिन्हें भर्ती नियमों के तहत भरा जा सके। ऐसे कार्यकारी आदेश से पहले विभाग ऐसे भर्ती प्रस्तावों के लिए एआरआई व प्रशिक्षण विभाग और कानून विभाग को देंगे। एआरआई व प्रशिक्षण विभाग की ओर से ऐसे प्रस्तावों पर गाइडलाइन जारी की जाएगी। प्राधिकारी सक्षम की ओर से कार्यकारी आदेशों को मंजूरी दी जाएगी। महत्वपूर्ण पदों के लिए वित्त विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ब्यूरो
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