रामबन। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीसी ने मंगलवार शाम से धारा 144 लागू करते हुए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। डीसी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं, जो अगले आदेश तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड-19 के लिए जारी किए गए पास भी मान्य नहीं होंगे, जबकि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था से निपटने के लिए अपने-अपने कार्यस्थल पर तैनात रहें। इस संबंध में जिला पुलिस भी सतर्क हो गई है, लोगों को लाउडस्पीकर के जरिये घरों में रहने के लिए कहा गया है।