जम्मू। कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामिया के दो सदस्यों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीर मिट्ठा पुलिस जम्मू ने बेलीचराना की गुज्जर बस्ती निवासी अब्दुल करीम नदबी और जमील अहमद को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर पकड़ा था। इनके खिलाफ केस दर्ज है। वीरवार को उप जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट एसएस बाली ने याचिका पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज किया। सीपीओ आशीष राठौर ने पीओ राज कुमार के साथ सरकार की तरफ से और एडवोकेट एके राजदान और एआर भट्ट ने आरोपियों की तरफ से दलीलें पेश की। केंद्र की तरफ से जमात-ए-इस्लामिया संगठन को देशविरोधी गतिविधियां चलाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद से संगठन के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं को दबोचा गया है। वहीं कइयों पर गैरकानूनी गतिविधियों के चलते केस दर्ज किए गए हैं।