संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिले में एडीसी रंजीत सिंह ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कुल 3 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये प्रतिष्ठान घटिया और गलत ब्रांड वाली वस्तुओं की बिक्री के अलावा स्वच्छता बनाए रखने में विफल पाए गए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत जुर्माना लगाया है।
ये प्रतिष्ठान एफएसएसए अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए, जिनमें घटिया और गलत ब्रांड वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री से लेकर उचित पंजीकरण और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने की कमी शामिल है। यह प्रवर्तन कार्रवाई कठुआ प्रशासन की सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध सभी खाद्य उत्पाद उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।
एडीसी रंजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा विनियमों के अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जुर्माना सख्त चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि गैर-अनुपालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में दंड से बचने और उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया।