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शिक्षिका की हत्या मामले में पति और सास को जमानत

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जम्मू। कठुआ में सरकारी शिक्षिका की हत्या मामले में आरोपी पति और सास को कोर्ट ने जमानत दे दी है। 304 बी सेक्शन से आरोपियों को बरी करते हुए अन्य धाराओं में जमानत दे दी गई। प्रिंसिपल जिला सेशन जज संजीव गुप्ता ने वीरवार को दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अनिल कुमार और सत्या देवी पर कोर्ट ने 306 और 498 ए के आरोप भी तय किए हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें जमानत दे दी गई। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दिए गए सबूतों और रिकार्ड से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने मृतक को दहेज के लिए तंग किया। मौत हो जाने के बाद दहेज की बात सामने आई। शादी के वक्त किसी तरह के दहेज की मांग नहीं हुई थी। जेएनएफ
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