जम्मू। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रियासी ने इनफार्मर की हत्या के मामले में आतंकी मोहम्मद शरीफ निवासी मंगोटा थन्नामंडी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसने रजा मोहम्मद इकबाल की हत्या की थी। उम्रकेद की सजा सुनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसआर गांधी ने पाया 10 मार्च 2006 को आतंकी रजा मोहम्मद के कुल्ले मेें गया। उसके पास राइफल थी। मोहल्लेदार गुलाम हुसैन को बाहर बुलाया। रजा मोहम्मद को कुछ देर ले जाकर उसे गोली मार दी। रजा मोहम्मद और गुलाम हुसैन रात आठ बजे डीनर कर रहे थे। हत्या के पीछे का कारण कुछ दिन पहले दो आतंकियों के मारा था। जांडी मोड़ में दो आतंकियों की सूचना रजा मोहम्मद ने सुरक्षा बलों को दी। कोर्ट ने पाया आतंकवाद एक राज्य का देया का मुद़्दा नहीं है। वह अंतर राष्ट्रीय मुद़्दा है। उन्हें कई लोग फ्रीडम भी मानते हैं। कई लोग इसमें शामिल हैँ। इनफार्मर होने के बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। राज्य में शांति स्थापित करने के प्रयास जारी है। रजा पर सीधे तौर पर हमला किया गया है। उसकी सूचना पर दो आतंकी मारे गए। पब्लिक प्रोसेक्यूटर की दलीलों के बाद कोर्ट ने आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे दस हजार रुपये जुर्माना कर भी सजा सुनाई। जुर्माना की रकम अगर वह अदा नहीं कर पाया तो उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।