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एमडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया

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जम्मू। हाईकोर्ट ने मुगल दरबार होटल के एमडी फारूक अहमद डार के खिलाफ क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया है।
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क्राइम ब्रांच के केस के मुताबिक एक वर्ष पूर्व पुलिस मुख्यालय की ओर से शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि आर्म्ड पुलिस के अधिकारियों ने गलत पद का अपने इस्तेमाल किया। पीपीपी मोड के तहत अफसरों ने मुगल दरबार होटल के एमडी फारूक डार को खाने-पीने का कांट्रेक्ट दे दिया। जेकेएपी 9 बटालियन और आईआर 10 बटालियन के अधिकारियों ने लेक व्यू, गोल्प कोर्स, पुलिस एनवायरनमेंट एवं ट्रेनिंग पार्क को एमडी को रेंट पर दे दिया। अधिकारियों ने अवैध रूप से एक अनुबंध भी एमडी के नाम किया। यह जानते हुए भी कि यह प्रापर्टी सरकार की है और बिना संबंधित विभाग की मंजूरी के इसे नहीं दिया जा सकता। एमडी ने पुलिस के डिपार्टमेंटल स्टोर पर अपना रेस्तरां बना लिया। एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर स्टोर में बनाया यह अनुबंध बटालियनों के कमांडेंट की ओर से किए गए। जज ने इस पर यह कहते हुए एफआईआर को खारिज कर दिया कि यह केस दर्ज करना पुलिस का क्षेत्राधिकार नहीं है। जेएनएफ
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