अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। राज्य सूचना आयोग की ओेर से सूचना के अधिकार को सही मायने में लागू करने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार एक्ट 2009 के अंतर्गत सेक्शन 22(5) को कड़ाई से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार विभागों में सही मात्रा में पब्लिक इंफर्मेशन अफसरों की तैनाती हो। यह सूचना अधिकारी कोई सीनियर अधिकारी हो और वह अपनी जिम्मेवारी के प्रति सही जानकारी रखता हो। अधिसूचना के अनुसार विभाग द्वारा तैनात सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत याचिका देने बालों की पूरी मदद करें और सही जानकारी देकर याचिका का निपटारा करें। इसके अलावा विभाग में सूचना के अधिकार का अलग काउंटर बनाया जाए।