जम्मू। दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी रियासी प्रिंसिपल सेशन जज कमलेश पंडिता ने खारिज कर दी है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज ने महसूस किया कि आरोप संगीन हैं। आरोपियों को सजाए मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा बनती है। इनके खिलाफ ऐसा कोई ग्राउंड तैयार नहीं होता, जिससे इनको जमानत दी जा सके। अभी मामले जांच जारी है। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ