जम्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रेप की एफआईआर को रद्द कर दिया। याची विनय वर्मा के खिलाफ जानीपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर ने एडवोकेट सचिन गुप्ता की दलीलों पर पाया कि याची और विनय के लड़की के साथ तीन साल से संबंध थे। लड़की अब अपना कॅरियर बनाना चाहती है। कोर्ट ने पाया कि लड़की ने जो कोर्ट में आपत्तियां पेश की हैं, उसमें वह कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहती है। इसके बाद एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए गए।