पुंछ। मंगलवार देर शाम को जिला मजिस्ट्रेट राहुल यादव ने सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत जिले के सभी निजी हथियारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों को अपने-अपने हथियार अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि पुंछ जिला से जारी जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय सभी प्रकार के लाइसेंस तत्काल निलंबित किए जाते हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार लेकर आवाजाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा, जो लाइसेंस वाले हथियारों से सरकारी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी यह आदेश 27 अक्तूबर 2018 से अगले दो माह तक जारी रहेगा। ब्यूरो