जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने से जुड़ी एवी गुप्ता की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद प्रधान सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 24 दिसंबर तक व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस याचिका में कैंसर रोगियों के लिए कैंसर विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, पीईटी मशीनों समेत अन्य इलाज में आवश्यक चीजें राज्य के अस्पतालों में उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि इलाज के बिना न्यूनतम सुविधाओं के कोई राज्य कैसे रह सकता है। जेएनएफ