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शिक्षा विभाग के अफसरों का वेतन अटैच

Sun, 04 Jan 2015 01:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
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अवमानना पर हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक गजटेड अफसरों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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साथ ही ट्रेजरी के डायरेक्टर जनरल को आदेश दिए कि इसका सख्ती के साथ अनुपालन किया जाए। डा. गिरधारी लाल डोगरा ने अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा कि विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया।

याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों की सुनवाई के दौरान जस्टिस जनक राज कोतवाल ने पाया कि अदालत के फैसले के अन्य मामलों का अनुपालन न करने के अलावा याचिकाकर्ता की कम्पोनेंट सैलरी (घटक वेतन) भी जमा नहीं करवाई गई।
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जस्टिस कोतवाल ने घटक वेतन जमा न करवा कर प्रतिवादी ने अदालत के फैसले को लागू करवाने के लिए सख्त कदम उठाने को मजबूर किया है।

अदालत ने आदेश दिया कि प्रशासनिक विभाग के तमाम गजटेड अफसर का वेतन तब तक अटैच कर दिया जाए, जब तक घटक वेतन इस अदालत में जमा नहीं करवाया जाता। साथ ही ट्रेजरी के डायरेक्टर जनरल इस आदेश का अनुपालन सख्ती से करवाएं। जेएनएफ
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