70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
एक जनवरी, 2015 को राज सिंह ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट के प्रिसाइंडिंग अफसर वाईपी कोतवाल ने तमाम दलीलें सुनने के बाद शनिवार को जमानत खारिज की।
आरोपी ने खेत में काम करने वाली महिला के पास जाकर जबरदस्त उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद अखनूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कोतवाल ने कहा कि मामला अभी शुरुआती चरणों में है।
आरोपी पर लगाए गए आरोप भी गंभीर हैं। यदि आरोपी को जमानत दे दी गई तो वह मामले में जुटाए जा रहे सबूूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और इस केस को उलझा सकता है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ