जम्मू। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस ताशी राबस्तन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि म्यूनिसिपल कमेटी कटड़ा के ईओ रवि कुमार को जिला हेडक्वार्टर में पोस्टिंग नहीं दी जाए। खंडपीठ ने कहा कि जिस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो केस दर्ज हैं, उन्हें किस तरह हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दी जा रही है।
एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर अदालत को बताया कि लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन को पहुंचते हैं और उनसे पौनी, पिट्ठू, पालकीवाला की सेवा के रूप में जेएंडके म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 66 के तहत टैक्स/फीस ली जाती है। म्यूनिसिपल कमेटी श्रद्धालुओं से टैक्स वसूल सकती है, लेकिन म्यूनिसिपल हद में सरकार टैक्स वसूल नहीं सकती। इसके बावजूद शहरी विकास विभाग और डीसी रियासी न सिर्फ टैक्स की वसूली करवा रहे हैं, बल्कि समय-समय पर टैक्स की दर में संशोधन भी किया जाता है। याचिका में म्यूनिसिपल कमेटी के ईओ के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई, जिनके खिलाफ दो केस में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज की अदालत में चार्जशीट पेश हो चकी है।
सुनवाई के दौरान सीनियर एएजी सीमा शेखर ने ईओ रवि कुमार के स्थानांतरण के आदेश पेश किए। खंडपीठ ने कहा कि रियासी जिला हेडक्वार्टर है और कटड़ा उसका एक हिस्सा है। चूंकि अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज की अदालत में चालान पेश हो चुका है, ऐसे में उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दे दी गई। खंडपीठ ने ईओ को पोस्टिंग न देने का आदेश देते हुए कहा कि दो सप्ताह के अंदर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो शहरी विकास निकाय के निदेशक खुद अदालत में पेश हों। जेएनएफ