जम्मू। भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत (सीबीआई) ने रेडियो कश्मीर जम्मू के प्रशासनिक अधिकारी हाजरा खान और हेड क्लर्क जगदीश रैना की जमानत की अर्जी को मंजूर कर ली। इन दोनों को तीन हजार रुपये रिश्वत लेते हुुए सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा था। सीबीआई केस के अनुसार, शिकायतकर्ता हरजीत सिंह ने शिकायत पेश की कि उसने जीपी फंड की राशि के लिए आवेदन दिया था। इस राशि को देने के लिए नार्थ जोन के चीफ इंजीनियर ने भी मंजूरी दी है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर एक इंक्रीमेंट भी देना मंजूर किया, लेकिन उसकी फाइल को हेड क्लर्क जगदीश रैना और प्रशासनिक अधिकारी हाजरा खान ने डिलिवर नहीं किया। उसे कहा गया वह फाइल को तभी क्लीयर करेंगे जब उन्हें चार हजार रुपये रिश्वत दी जाए। इसके बाद रिश्वत की राशि तीन हजार तक पहुंच गई। सीबीआई ने 21 जनवरी को दोनों अधिकारियों को दबोच लिया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को तीस-तीस हजार रुपये के बांड पर जमानत दे दी। जेएनएफ