जिला अदालत परिसर में हुआ तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
इंश्योरेंस कंपनी को 60 दिन में मुआवजा राशि देने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जिला अदालत परिसर में शनिवार को आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए एक महत्वपूर्ण मामले में सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वरिंद्र सिंह भाऊ की अध्यक्षता में जिला अदालत परिसर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें शिव कुमार पुत्र जागो प्रसाद निवासी वार्ड 17 (उधमपुर) को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। यह मुआवजा राशि सत्र न्यायाधीश वरिंद्र सिंह भाऊ और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश गुप्ता की पीठ द्वारा प्रदान किया गया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 36 वर्षीय शिव कुमार चालक था और अपने परिवार के लिए आय का एकमात्र स्रोत था। जनवरी 2021 को ओमाड़ा मोड़ के पास विपरीत दिशा व लापरवाही से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक ने पैर खो दिया और 80 प्रतिशत दिव्यांगता के शिकार हो गए। उन्हें इलाज के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
घायल ने अपने वकील एडवोकेट राहुल जंडयाल के माध्यम से सितंबर 2021 में आईसीआईसी लोम्बार्ड एश्योरेंस कंपनी व दुर्घटनाग्रस्त वाहन के ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ जिला अदालत में एमएसीटी मामला दायर किया था। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में घायल को मुआवजा देने का आदेश दिया।
इसमें एश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह घायल को साठ दिनों में मुआवजा दे और दिए गए समय में भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी को सात प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा। पीड़ित ने कोर्ट के इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है।