उधमपुर। सब जज और स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक याचिका को याचिकाकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने पर खारिज कर दिया है। मामला रामनगर निवासी गीता देवी बनाम पंजाबू का है। अदालत के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता गीता देवी पिछली तीन तारीखों से और अंतिम सुनवाई के दिन भी न तो खुद कोर्ट में पेश हुईं और न ही उनके वकील की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व किया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की इस निरंतर अनुपस्थिति से साफ झलकता है कि उन्हें इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने गैर-हाजिर रहने और पैरवी न करने के आधार पर इस याचिका को खारिज कर रिकॉर्ड में भेजने का आदेश दे दिया है। संवाद