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Udhampur News: रामबन जिला न्यायालय ने दोषी को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई

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रामबन। जिला पुलिस रामबन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आरोपी को 27 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामबन की अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत ने सामुदायिक सेवा का आदेश दिया।
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आरोपी की पहचान सेबेस्टियन कुमार निवासी थलहा गढ़िया, जिला सुपौल, बिहार (वर्तमान निवासी बोवली बाजार, रामबन) के रूप में हुई है। न्यायालय ने उसे निवारक एवं सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जिला अस्पताल रामबन में 28 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक कुल दो दिनों के लिए प्रतिदिन दो घंटे सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे तक सफाई का कार्य करना होगा। न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), जिला अस्पताल रामबन को उक्त सामुदायिक सेवा की निगरानी करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला पुलिस रामबन ने कानून सम्मत, निवारक एवं सुधारात्मक उपायों के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
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