उधमपुर। जिले की रामनगर तहसील स्थित उप-न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। थाना रामनगर में दर्ज एक एफआईआर मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी मेवालाल चौहान, निवासी भंगहा (आजमगढ़, उत्तर प्रदेश) मौजूदा निवासी चिखली चौकी (रामनगर) ने अदालत के समक्ष अपना गुनाह कबूल कर लिया।
अदालत ने आरोपी को उसके जुर्म के परिणामों के प्रति आगाह किया लेकिन आरोपी द्वारा लिखित रूप में अपना दोष स्वीकार करने के आग्रह के बाद अदालत ने उसकी याचिका को रिकॉर्ड पर लिया। पुलिस द्वारा धारा 8 और 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत पेश की गई चार्जशीट और आरोपी के इकबाल-ए-जुर्म के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। मामले में पहली बार अपराध करने के कारण अदालत ने आरोपी को अदालत उठने तक की कैद और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि कोर्ट के नाजिर के पास जमा करा दी गई है, जिसे कानून के अनुसार सरकारी खजाने में भेजा जाएगा। इसके साथ ही आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत भविष्य में किसी भी तरह के अपराध से दूर रहने का मुचलका भरने के निर्देश देकर मामले का निपटारा कर दिया गया।