उधमपुर। जिला उधमपुर को सामरिक और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट मिंगा शेरपा ने सेना की वर्दी, काम्बैट पैटर्न ड्रेस और मिलिट्री आर्टिकल्स की अनधिकृत बिक्री, खरीद, सिलाई और स्टोरेज पर तत्काल रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय, भारतीय सेना की यूनिट्स, एयरफोर्स स्टेशन और अन्य रक्षा प्रतिष्ठान स्थित हैं। प्रशासन को आशंका है कि राष्ट्रविरोधी तत्व, आतंकी, ओवरग्राउंड वर्कर और अपराधी सेना की वर्दी का दुरुपयोग कर सुरक्षाबलों के रूप में पहचान बनाकर घुसपैठ, तोड़फोड़ और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खुले बाजार में काम्बैट यूनिफॉर्म की बिक्री से कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है।
1. पूरी तरह प्रतिबंध: कोई भी व्यक्ति, फर्म, दुकानदार, दर्जी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के आर्मी यूनिफॉर्म, कॉम्बैट ड्रेस, कैमोफ्लाज कपड़ा या मिलिट्री आर्टिकल्स नहीं खरीदेगा, बेचेगा, स्टोर करेगा, सिलेगा या डिस्प्ले करेगा।
2. 15 दिन की डेडलाइन: पहले से अधिकृत डीलर, दुकानदार, दर्जी और फर्मों को आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर अपने लाइसेंस और स्टॉक की पूरी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।
3. रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी: अधिकृत दुकानदारों को हर बिक्री का रजिस्टर रखना होगा। इसमें खरीदार का नाम-पता, पहचान पत्र विवरण, मोबाइल नंबर, बेचे गए सामान की मात्रा-विवरण, बिक्री की तारीख, खरीद का उद्देश्य और जहां लागू हो वहां अथॉरिटी कार्ड या सर्विस आईडी कार्ड की डिटेल दर्ज करनी होगी।
उल्लंघन पर कार्रवाई
डीएम के आदेश के अनुसार इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने जनता और दुकानदारों से अपील की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस आदेश का पालन करें। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।