उधमपुर। नेशनल लीगल सर्विसेस अथारिटी की ओर से जिला व तहसील स्तर पर लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। जिला लीगल सर्विसेस अथारिटी की सचिव सुमति शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में किसी भी तरह के मामले जिनमें राजीनामा हो सकता है, उन सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है।
शर्मा ने बताया कि शादी, श्रम विवाद, आपराधिक समझौता योग्य और अन्य मुकद्दमेबाजी से जुड़े मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। लोक अदालत में किए जाने वाले फैसले पूरी तरह से निशुल्क होते हैं। खासकर लोक अदालत में किया गया फैसला अंतिम निर्णय माना जाता है जिसे कोई आगे चलकर चुनौती भी नहीं दे सकता। प्री लोक अदालत के तहत अब तक डालसा की ओर से आपराधिक समझौते से जुड़े 37, चेक बाउंस मामलों से जुड़े 6 मामले, घरेलू हिंसा से जुड़े दो, सिविल के 5 मामलों सहित ट्रैफिक चालान, हिंदू मैरिज, बैंक रिकवरी जैसे कई मामलों का निपटारा किया गया था।
शर्मा ने लोगों से अपील की कि जो मामले बकाया पड़े हैं। उन्हें लोक अदालत में राजीनामे से खत्म किया जा सकता है। लोक अदालत में आकर इसका लाभ जरूर उठाएं। खासकर यातायात से जुड़े बकाया चालानों का भी आसानी से निपटारा कराया जा सकता है। इसके लिए दर्खास्त देनी होगी।