उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी पंजाब निवासी अनोख सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए पूर्ण जमानत प्रदान की।
अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी आवेदक की पिछली अंतरिम जमानत शर्तों के पालन की समीक्षा की। पुलिस स्टेशन, उधमपुर में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज है। आवेदक को पहले 18 अगस्त 2025 को जमानत दी गई थी। इसे 4 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए किसी भी प्रतिकूल कार्य या व्यवहार की रिपोर्ट नहीं की। अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई नई परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की जिसके कारण अंतरिम जमानत समाप्त करना आवश्यक हो। अंतरिम जमानत की शर्तों के साथ आवेदक ने अदालत के साथ सहयोग किया और प्रारंभिक जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन किया। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को दी गई अंतरिम जमानत पूरी तरह से मान्य की जाती है। यह पूर्ण जमानत उन्हीं शर्तों के अधीन दी गई जोकि 18 अगस्त को मिली अंतरिम जमानत आदेश में शामिल थीं। यदि आवेदक जमानत की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग करने का अधिकार रखता है। न्यायालय ने न्याय के सिद्धांतों और निर्दोषता की धारणा को पुष्ट करते हुए अनोख सिंह को पूर्ण जमानत प्रदान की।