किश्तवाड़। जिले में कोरोना कर्फ्यू के चलते जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर मात्र कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इनमें डेयरी उत्पाद, फल-सब्जी, मटन-चिकन और बेकरी शामिल हैं। हांलाकि इन दुकानों के लिए भी सुबह सात से 10 बजे तक तीन घंटे की ढील दी है। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।