डोडा। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत जिले के अधिकार क्षेत्र में चिनाब नदी और अन्य नालों के पास तैराकी, और मछली पकड़ने पर संयुक्त प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल/कॉलेज के आसपास के युवाओं में सैर-सपाटे और मनोरंजन की कोई भी गतिविधि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और मानव जीवन की सुरक्षा के हित में जारी किया गया है और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद