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भीख मंगवाना कानूनी जुर्म

Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
Udhampur
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उधमपुर। तहसील लीगल सर्विस कमेटी, उधमपुर के तत्वावधान में मंगलवार को जुबनाइल जस्टिस व बच्चे के अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। शहर के हैपी माडल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कानूनी कैंप में कई स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर संजीत कुमार बबोरिया एवं डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस स्वतंत्र देव कोतवाल मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित हुए। उन्होंने जुबनाइल जस्टिस व बच्चों के अधिकारों के बारे में इस कैंप के माध्यम से कानूनी जागरूकता दिलाई गई, जिसमें मुख्य रुप से उपस्थित इन दोनों अधिवक्ताओं ने विस्तारपूर्वक कानूनी सलाह व महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने कहा कि जुबनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत बच्चों से भीख मंगवाना कानूनी जुर्म है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य में जिस लड़के की उम्र 16 साल से कम एवं लड़की की उम्र 18 साल से कम हो और वे अपराध करते हैं तो उन्हें कभी भी पुलिस स्टेशन या जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। वहीं, इस जागरुकता कैंप में बताया गया कि ऐसे बच्चों के सुधार के लिए पुलिस स्टेशन की जगह आबजर्वेशन होम और जेल की जगह जुबनाइल होम का प्रावधान है लेकिन जिला उधमपुर में ऐसी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। यह सब इस लिए है कि जुबनाइल कभी कहीं बडा़ अपराधी न बन जाए। इस कानूनी जागरुकता शिविर में स्कूल के स्टाफ व अधिकारी के रुप में डा.विक्रम गुलाटी, ऋतु शर्मा मौजूद थे।
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