किश्तवाड़। एडीएम किशोरी लाल शर्मा की अदालत ने शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम सहित अन्य आदेशों की अवहेलना करने वाले खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को समन जारी किया गया था। सुनवाई के बाद चार व्यवसायियों को दोषी करार देते 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।