श्रीनगर। नशा मुक्त अभियान के तहत एसएसपी हरिप्रसाद केके ने एडवाइजरी जारी कर स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि उनके निजी खेतों, बागानों या आसपास के क्षेत्रों में पोस्त के पौधे उग रहे हैं तो उन्हें 24 घंटे के भीतर स्वयं नष्ट कर दें। एसएसपी ने कहा, पोस्त की अवैध खेती या उसका कब्जा एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई व्यक्ति इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धार्मिक नेताओं से भी अपील की कि वे इस संदेश को आम जनता तक पहुंचाएं और लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। संवाद