श्रीनगर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कार्यालय श्रीनगर से लंबित चालानों के भुगतान का निर्देश वीरवार को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान जारी किए गए थे जिनमें अभी काफी लंबित हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन मालिकों, ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर लंबित चालान का भुगतान करें। निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना किसी और नोटिस के जुर्माना लगाना, दस्तावेजों को निलंबित करना और वाहनों को जब्त करना शामिल है। ब्यूरो