कुपवाड़ा। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुपवाड़ा ने बिना वैध अनुमति के पंजीकृत वाहनों की खरीद-बिक्री में संलिप्त डीलरों को मंगलवार को अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुपवाड़ा जिले में कार्यरत ऐसे अधिकांश डीलरों ने अब तक पंजीकरण के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र जमा नहीं किए हैं। इस संबंध में सभी अपंजीकृत डीलरों को 3 फरवरी 2026 से प्रभावी 10 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया है ताकि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय के भीतर पंजीकरण नहीं कराया गया तो संबंधित डीलरों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाद