जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की ओर से की जा रही फॉरेस्टर पद की भर्ती की अंतिम चयन सूची पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने रोक लगा दी है। कैट ने कहा कि इस भर्ती से जुड़ा मामला पहले से लंबित है। इसके निपटारे तक जेकेएसएसबी फॉरेस्टर भर्ती की चयन सूची पर फैसला न करे।
कैट की पीठ में न्यायिक सदस्य डीएस मेहरा और सदस्य आनंद माथुर ने कहा कि न्याय के हित में यह जरूरी होगा कि जेकेएसएसबी चयन की प्रक्रिया को फिलहाल पूरी न करे। जेकेएसएसबी ने 27 जुलाई को फॉरेस्टर पद के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें अभ्यर्थी के लिए विज्ञान विषय सहित बारहवीं की शैक्षिक योग्यता रखी गई। याची अभ्यर्थियों ने दलील दी कि फॉरेस्टर पद फॉरेस्ट गार्ड से बड़ा है। इसके लिए स्नातक फॉरेस्ट्री या समकक्ष की शैक्षिक योग्यता जरूरी है।
एडवोकेट मीर सिकंदर मीर ने कहा कि हाईकोर्ट ने चार दिसंबर 2017 को आदेश दिया था, जिसमें सरकार ने नियमों में संशोधन के लिए छह माह की मोहलत मांगी। इस पर कैट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को पांच साल हो गए हैं और उस आदेश पर अमल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस सब के बीच कोर्ट आदेश के विपरीत भर्ती प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा सकता, लिहाजा चयन प्रक्रिया को फिलहाल अंतिम रूप न दिया जाए।