गांदरबल। कंगन के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने बीएनएस की धारा 355 के तहत एक आरोपी की दोषी करार देते हुए सात दिन की सामुदायिक सजा सुनाई है। आरोपी आमिर अहमद निवासी थुने कंगन को नशे की हालत में क्षेत्र में सारग्जनिक शांति और व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया। अदालत ने सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आरोपी को गांदरबल के सामाजिक कल्याण विभाग के किसी भी संस्थान में सात दिन की सामुदायिक सेवा देने की सजा सुनाई। पुलिस का कहना था कि जो भी व्यक्ति सामुदायकि सद्भाव या सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।