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पुलवामा जिला मजिस्ट्रेट का पीएसए आदेश खारिज

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श्रीनगर। जन सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आरोपी को बंदी बनाने का आदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा, रिकॉर्ड देखकर यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पीएसए के लिए आधार बनाया गया डोजियर असल में किसी अन्य डोजियर की कॉपी है, जिसके कुछ शब्द बदलकर आदेश जारी कर दिया गया।
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न्यायाधीश वसीम सादिक नरगल ने कहा, इस तरह का आदेश जारी करने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को पहले पूरा रिकॉर्ड गहनता से देखना और पढ़ना चाहिए। पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही आदेश जारी किया जाना चाहिए। इस मामले में यह स्पष्ट हो रहा है कि प्राधिकारी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पांपोर पुलवामा के सज्जाद अहमद भट के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 13 जुलाई 2020 को जारी आदेश खारिज कर दिया।
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