राजोरी। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ने ठंडी कस्सी के पास हुई सड़क दुर्घटना में शामिल मिनी बस का पंजीकरण प्रमाणपत्र और रूट परमिट रद्द करने का आदेश दिया है।
ठंडी कस्सी निवासी अनिल कुमार के नाम पर पंजीकृत पंजीकरण संख्या जेके02एएम-8074 (मॉडल 2010) वाला वाहन मोटर वाहन अधिनियम 1988 और रूट परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर इस मार्ग पर चल रहा था। इसके अलावा गंभीर-पल्मा मार्ग पर चलने के लिए अधिकृत वाहन में दुर्घटना के समय 28 यात्री सवार थे - निर्धारित बैठने की क्षमता से 12 अधिक होने के कारण यह घटना हुई और कई लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
आदेश में कहा गया है कि वाहन का संचालन लापरवाही और जल्दबाजी में किया जा रहा था जो सुरक्षा मानदंडों और परमिट शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था, जिससे जन सुरक्षा को खतरा था। संवाद