संवाद न्यूज़ एजेंसी राजोरी कोरोनावायरस के डर के चलते लगाए गए लॉक डाउन के दौरान किसी भी प्राइवेट संस्था में काम करने वाले लोगों को जल्द वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी राजोरी मोहम्मद नजीर शेख ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी प्राइवेट संस्था प्राइवेट स्कूल दुकान या किसी अन्य फील्ड में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं कोटा जाना चाहिए। उन्होंने संस्थाओं के मालिकों को निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब से सिस्टम बंद पड़ा है उन दिनों का वेतन किसी का ना काटा जाए और उन्हें जल्द वेतन प्रदान किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसे मालिकों को भी कड़े निर्देश दिए हैं जिनके पास कुछ लोग किराए पर रहतेहैं। डीएम ने आदेश में कहा है कि जिन लोगों के पास कुछ लोग किराए पर रहते हैं उनसे ना तो 1 महीने तक कराया मांगा जाए और ना ही उन्हें मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जाए। डीसी ने विभिन्न उप ज़िलों के एडीसी व तहसीलो के तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि यदि उनके क्षेत्रों में कहीं भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो तत्काल उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अपने कर्मचारी को परेशान करता है क्या उसका वेतन काटता है।