सेशन जज पुंछ की अदालत में सुनवाई के लिए आए हत्या के प्रयास के आरोपी को तीन साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपी को जानबूझ कर तेज धारदार हथियार से पीड़ित पर हमला करने का दोषी ठहराया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को नगर स्थित सेशन न्यायालय में ओंकार सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी वार्ड नंबर तीन पुंछ को सन 2009 में अल्ताफ हुसैन निवासी मेंढर पर कातिलाना हमला करने के आरोप में उसके खिलाफ दर्ज आरपीसी की धारा 324,341 और 4/25 आई एए के अंतर्गत प्रिंसिपल सेशन जज ताहिर खुर्शीद राना के समक्ष पेश किया गया।
यहां वादी एवं प्रतिवादी वकीलों की जिरह सुनने के बाद जज ने आरोपी ओंकार सिंह को तीन साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। सरकारी वकील के अनुसार 2009 में अल्ताफ हुसैन जो टाटा सूमो चलाता था, सरिया भर कर मेंढर के लिए निकला। बस अड्डे कुछ दूरी पर आरोपी बीच सड़क में अपना आटो लगा कर बैठा था। वह बार-बार हार्न बजाने पर भी रास्ते से नहीं हट रहा था। कुछ देर बाद आरोपी अपने आटो से गुस्से से उतरा और शिकायतकर्ता के साथ उलझने लगा। अचानक उसने एक चाकू निकाल कर शिकायत कर्ता के पेट के नीचे और कंधे पर कई वार किए। इससे वह बेहोश हो गया।
मौके पर मौजूद लोगाें ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर मौजूद गवाहों की गवाही को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार तेजधारदार हथियार से हमला करना, हत्या का प्रयास करने की श्रेणी में आता है। ऐसे में जुर्म की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को रिहा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अन्य धाराओं के साथ धारा 307 आरपीसी के अंतर्गत आरोपी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।