कठुआ। दीपावली से पहले जिला मजिस्ट्रेट ने एक ओर जहां पटाखों के थोक विक्रेताओं के साथ-साथ फुटकर विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एक अन्य आदेश में साफ कर दिया है कि शहर में पटाखों की बिक्री केवल नगर परिषद कठुआ के टाउन हॉल में की जा सकेगी। दो नवंबर से पांच नवंबर तक पटाखों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जा सकेंगे। जिसके लिए प्रतिदिन सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक का समय निधार्रित किया गया है। उधर, प्रशासन की ओर से पुलिस और अग्निशमन दस्ते को भी बिक्री क्षेत्र में उचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की बिक्री के स्टॉल लगाने से पूर्व विक्रेताओं को इस बार चार एजेंसियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसमें अग्निशमन विभाग, पुलिस, नगर परिषद और तहसीलदार कठुआ शामिल हैं।