गत महीने जिला साइबर सेल कठुआ में दर्ज करवाई थी ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन ठगी की फ्रीज 23,084 रुपये की राशि को आवेदक के बैंक में जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार न्यायालय ने साइबर सेल के जिला प्रभारी को निर्देश दिया है कि संबंधित बैंकों को सूचना जारी कर फ्रीज राशि को डीफ्रीज कर आवेदक के खाते में ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार सचिन शर्मा पुत्र सुरजीत कुमार निवासी लखनपुर कठुआ ने गत महीने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत जिला साइबर सेल कठुआ में दर्ज करवाई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके लखनपुर स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक खाते को किसी हैकर ने हैक कर लिया था और जिसमें से 34,920 रुपए की राशि धोखाधड़ी से निकाल ली गई। इसके बाद साइबर सेल ने संबंधित बैंक से संपर्क साधकर राशि को फ्रीज कर दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता की राशि को जम्मू-कश्मीर बैंक से निकालने के बाद जालसाजों ने राशि को पहले उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित यूको बैंक, इसके बाद राशि को कर्नाटक बैंक की कोप्पल शाखा और बाद में राजस्थान स्थित पंजाब नेशनल बैंक की खोह शाखा में स्थानांतरित किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के खाते से निकाली गई राशि वर्तमान में फ्रीज है। इसमें 23,084 की राशि शिकायतकर्ता की है। इसके बाद कोर्ट ने धोखाधड़ी की राशि को पंजाब नेशनल बैंक राजस्थान की शाखा खोह से निकालकर शिकायतकर्ता के खाते में वापस ट्रांसफर करने के लिए जिला साइबर सेल को आदेश दिया है।