कठुआ। जिले में अब बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। जिला उपायुक्त डॉ. राकेश मिन्हास ने बुधवार को जिले में ''नो-हेलमेट नो-पेट्रोल'' लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस बाबत संबंधित अधिकारियों और पेट्रोल पंपों के मालिकों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी पेट्रोल पंप मालिक 15 दिसंबर तक सीसीटीवी लगा लें। जिसको चैक किया जाएगा। अवहेलना करने पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला उपायुक्त राकेश मिन्हास ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं, जोकि कानूनन अपराध है। जिससे वह अपनी और पीछे बैठे व्यक्ति की जान जोखिम में डालते हैं। इसके अलावा पैदल जा रहे लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाल ही में हुई घटनाओं से संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रखेंगे फुटेज पर नजर
जिला उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि सभी पेट्रोल पंप मालिक 10 दिनों में डीवीआर के साथ सीसीटीवी लगवा लें। 15 से यह आदेश लागू होंगे। उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पंपों या फिलिंग स्टेशनों पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चैक करेंगे। चैकिंग में नियमों की उल्लंघना करने वालों की जिला उपायुक्त को रिपोर्ट दी जाएगी और कार्रवाई होगी, जबकि सभी तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र में पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश की पालना के लिए जागरूक करेंगे। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर पेट्रोल पंप मालिक नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।