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Kathua News: पांच साल पुराने आबकारी मामले में आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

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कठुआ। उप-न्यायाधीश अमनदीप कौर ने पांच साल पुराने आबकारी मामले में आरोपी को बाइज्जत बरी किया है। आदेश के अनसुार आरोपी की सजा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मामले की जांच एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की गई है जोकि आबकारी अधिनियम के तहत जांच करने में सक्षम नहीं था। कोर्ट ने मामले की कार्यवाही समाप्त कर चालान को ही खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी के जमानती और व्यक्तिगत बांड को भी खारिज करने का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी राकेश कुमार पुत्र मोहिंदर पॉल निवासी चक द्राब खान कठुआ को पुलिस ने लाहन का कारोबार करने के आरोप में वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 48 (ए) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की थी। आरोपी के खिलाफ 6 अक्तूबर 2021 को आरोप तय किए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया था। वर्तमान चालान में अभियोजन पक्ष ने केवल एक गवाह पेश किया है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि वर्तमान मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक शशि पॉल द्वारा की गई थी, जो आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे। इसके बाद कोर्ट ने स्थापित कानूनी स्थिति और आरोपी के वकील द्वारा पेश तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले की कार्यवाही को समाप्त कर आरोपी को बाइज्जत बरी करने का निर्देश सुनाया है।
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