कठुआ। मुंसिफ कोर्ट बिलावर ने शुक्रवार को महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी दो शिक्षकों को सजा सुनाई। वर्ष 2016 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लाहड़ी की शिक्षिका ने अपने ही स्कूल के दो शिक्षकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन बिलावर में आरपीसी की धारा 452/354/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगस्त महीने में दर्ज हुए मामले की सुनवाई करने के बाद मुंसिफ कोर्ट बिलावर ने शुक्रवार को शिक्षक रमणीक बसोत्रा और कृष्णचंद को 18 महीने की जेल और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो