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मुनाफाखोरी पर डीलर को 10 हजार जुर्माना

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कठुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लीगल मेट्रोलाजी विभाग ने एक इलक्ट्रिकल एप्लायंस डीलर को दस हजार जुर्माना ठोका है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने मेसर्ज हीरा लाल इंडस्ट्रीज से एक कैपेस्टर खरीदा, जिसका ट्रेडर ने उसे अधिक दाम लगाया। 31 रुपये एमआरपी के कैपेस्टर का डीलर ने 40 रुपये दाम वसूला। विभाग के इंस्पेक्टर दियालाचक प्रीतम सलारिया ने लीगल मेट्रोलाजी एक्ट के नियमों के तहत डीलर को नोटस जारी किया, जिसमें उसने अपने गलती मान ली और विभाग को कंपाउंड करने के साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह ऐसी गलती नहीं करेगा। विभाग के सहायक नियंत्रक कुलदीप राज ने डीलर हीरालाल को दस हजार जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
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