कठुआ। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने के लिए एडीसी कठुआ रंजीत सिंह ने दोषियों पर तीन लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटिया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों के वितरण में शामिल व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेताओं सहित दोषी कठुआ, बिलावर, हीरानगर और बसोहली डिवीजनों के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से थे। बताया गया है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कठुआ प्रशासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले, मानकीकृत उत्पाद प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।