कठुआ। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने उल्लंघनकर्ताओं पर दो लाख 18 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना गलत लेबलिंग, गलत जानकारी दिए जाने, घटिया खाद्य सामग्री या संस्थान में साफ सफाई के अभाव आदि मामलों पर किया गया है। एडीसी कठुआ रंजीत सिंह ने खाद्य संस्थानों को चेतावनी भी जारी की है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ न करें और ऐसे मामलों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।
इससे पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एडीएम कठुआ की कोर्ट में चालान पेश किए गए थे। जिले के अलग-अलग हिस्सों से होलसेल डीलरों, निर्माताओं और रिटेलरों की जांच की गई थी। इनमें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर कोर्ट में पेश किए गए। एडीएम रंजीत सिंह ने मामलों में तय नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है। उन्होंने संबंधित एजेंसी को ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी जारी किए हैं।