कठुआ। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रणजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को 5.35 लाख का जुर्माना लगाया है। एडीएम की अदालत ने बनी, बसोहली और कठुआ ब्लॉक में कई निर्माताओं, थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं पर उक्त जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के जवाब में जुर्माना लगाया गया। एडीएम रणजीत सिंह ने गलती करने वाले एफबीओ को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने उनसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का पालन करने के निर्देश देते कहा कि भविष्य में अनुपालन न करने पर और अधिक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।