कठुआ। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रणजीत सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के उल्लंघन पर खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ 1.59 लाख का जुर्माना लगाया है।
एडीएम रणजीत सिंह की अदालत ने बनी, बसोहली और कठुआ ब्लाॅक से संबंधित मामलों को लेकर कई निर्माताओं, थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया है। निर्णय अधिकारी के रूप में एडीएम ने खाद्य उद्योग में कानूनी नियमों के पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गलती करने वाले एफबीओ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी। कहा कि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप भविष्य में सख्त परिणाम होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एफएसएस अधिनियम-2006 के तहत निर्णय अधिकारी ने संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।