हीरानगर। उपजिला अस्पताल हीरानगर और उसके आसपास की पहुंच सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तहसीलदार हीरानगर कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर अस्पताल कर्मियों और आपात स्थिति के दौरान एंबुलेंस की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने वाली अवैध पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। तहसीलदार हीरानगर ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवाद