जम्मू। हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू नगर निगम (जेएमसी) की तरफ से वीवो मोबाइल्स को भेजे नोटिस पर रोक लगा दी। 17 जून को जारी इस नोटिस को रद्द किए जाने को लेकर दायर की गई याचिका पर जस्टिस संजीव कुमार ने यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और विशाल महाजन को सुनते हुए उन्होंने जेएमसी को नोटिस जारी किया। जेएमसी ने वीवो को होर्डिंग, साइनबोर्ड, पोस्टर, बैनर, बिलबोर्ड,, पोल स्टीकर हटाने को लेकर नोटिस जारी किया था। उसका कहना था कि कंपनी ने अवैध और गैर कानूनी रूप से इन्हें जम्मू शहर की दुकानों पर प्रदर्शित किया है।