जम्मू। रिश्वत लेने पर पीडीडी के पूर्व कर्मी को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
विजिलेंस ने 2011 में जानीपुर कालोनी के रहने वाले पवन कुमार की शिकायत पर तत्कालीन फोरमैन गुलजारी लाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। विजिलेंस के पास शिकायत दर्ज करने से पहले पवन कुमार विभाग के एईई के पास गया। कहा कि उसके घर से बिजली का खंभा गुजरता है। एईई ने फोरमैन गुलजारी लाल के पास इस आवेदन को भेज दिया। जब पवन कुमार फोरमैन के पास गया तो उसने दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की। दोनों में आठ हजार देने पर सहमति बनी। पवन कुमार ने इसकी शिकायत विजिलेंस के पास दर्ज कराई। विजिलेंस ने जाल बिछाकर फोरमैन को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अब विजिलेंस ने एंटी करप्शन कोर्ट में चालान पेश किया। यहां कोर्ट ने आरोपी को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।